सर्व श्रमिक जनकल्याण सेवा समिति (माल गोदाम श्रमिक सेवा) के पोर्टल के उपयोग एवं सदस्यता संबंधी आधिकारिक नियम व शर्तें।
सर्व श्रमिक जनकल्याण सेवा समिति (माल गोदाम श्रमिक सेवा) के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने अथवा सदस्यता हेतु आवेदन करने पर आप इन नियमों एवं शर्तों से बाध्य होने की सहमति प्रदान करते हैं। यदि आप इन शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो कृपया पोर्टल का उपयोग न करें।
समिति की सदस्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित नियम अनिवार्य हैं:
समिति द्वारा जारी पहचान पत्र एक आधिकारिक सदस्यता एवं सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र है। इसका उपयोग केवल श्रमिक कल्याण, कार्यस्थल पहचान, विधिक सहायता एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ हेतु किया जा सकता है। इसका किसी भी अनैतिक, आपराधिक अथवा गैर-कानूनी गतिविधि में उपयोग दंडनीय होगा।
समिति के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर शांति, सद्भाव एवं अनुशासन बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, समिति की छवि को नुकसान पहुंचाने या अवैध वसूली की गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
समिति की प्रबंध कार्यकारिणी को समय-समय पर इन नियमों, सदस्यता शुल्क संरचना अथवा कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। संशोधित नियम पोर्टल पर प्रकाशित होते ही प्रभावी माने जाएंगे।
किसी भी प्रकार के वैधानिक विवाद अथवा कानूनी प्रक्रिया की स्थिति में क्षेत्राधिकार नई दिल्ली (Delhi Jurisdiction) की सक्षम अदालतों तक ही सीमित रहेगा।
अंतिम अद्यतन: सितंबर 2026 | सर्व श्रमिक जनकल्याण सेवा समिति